झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त स्थान को भरने का निर्देश दिया है, जी हां झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया गया है.
बता दे की अदालत में उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक एवं जेपीएससी को नियुक्ति कि नियमों के बाधाओं को दूर करने की बात की गई है, बता दें कि राज्य सरकार को नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, सुनवाई पूरी हो जाने पर 4 महीने के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्देश दिया गया है इसके साथ ही उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक और जेपीएससी के नियुक्ति के नियमों के सभी बाधाओं को 2 महीने के अंदर दूर करने की बात की गई.
बता दे की विनोबा भावे विश्वविद्यालय व कोल्हान विश्वविद्यालय के अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अधिवक्ता अपर्ण मिश्रा सहित कई लोगों ने प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की थी.